SC: मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को मिली अग्रिम जमानत, मामला आचार संहिता उल्लंघन का

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

नई दिल्लीः गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. मालूम हो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जस्टिस ऋषिकेश रॉय और पीके मिश्रा की पीठ ने उन्हें इस मामले में अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा था.

उमर अंसारी को शीर्ष अदालत ने 25 जनवरी को इस मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष 19 दिसंबर को उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दी थी. अदालत ने कहा था कि मामले की तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपराध बनता है.

मालूम हो कि अब्बास अंसारी, उमर अंसारी सहित 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ 4 मार्च 2022 में एफआईआर दर्ज की गई थी. इन लोगों पर आरोप लगाया गया था कि 3 मार्च को पहाड़पुर ग्राउंड में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और आयोजक मंसूर अहमद अंसारी ने मऊ प्रशासन के साथ हिसाब-किताब तय करने का आह्वान किया था. इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था.

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