Tejashwi Yadav: तेजस्वी यादव को भारी पड़ी PM मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, दो राज्‍यों में केस दर्ज

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Tejashwi Yadav: पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसना भारी पड़ा है. उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में महिला भाजपा नेता और महाराष्‍ट्र के गढ़चिरौली में भाजपा विधायक ने तेजस्‍वी यादव के खिलाफ अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई है. तेजस्‍वी पर मानहानि, अफवाह फैलाने, झूठे आरोप लगाने, सार्वजनिक तौर पर शरारत फैलाने वाला बयान देने और समूहों के बीच दुश्‍मनी को बढ़ावा देने को लेकर तय धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

शनिवार को शाहजहांपुर पुलिस ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने बताया कि ये प्राथमिकी भाजपा की नगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता के आवेदन पर दर्ज की गई है.

पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि शिकायत के आधार पर शुक्रवार को सदर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. उन्होंने बताया, ‘शिकायत में शिल्पी गुप्ता ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव के प्रधानमंत्री के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी से देश की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है.’

प्राथमिकी में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर की गई इस टिप्पणी से आम जनता के साथ-साथ भाजपा कार्यकर्ताओं में भी रोष व्याप्त हो गया है और तेजस्वी यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है.

शिल्पी गुप्ता के मुताबिक, ये टिप्पणी राजद के आधिकारिक सोशल मीडिया खाते से की गई थी, जिसमें लिखा गया था, ‘आज वोट चोर बिहार के गया में आएगा और बिहारियों के सामने झूठ पर झूठ बोलेगा.’

तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(2) (अफवाह फैलाना) और 197(1) (ए) (तस्वीर के माध्यम से आरोप लगाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

महाराष्‍ट्र के गढ़चिरौली में भी केस दर्ज

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भाजपा विधायक मिलिंद नरोटे की शिकायत पर तेजस्वी यादव के खिलाफ एक अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि गढ़चिरौली में दर्ज प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 356 (मानहानि), 352 (जानबूझकर अपमान करना जिससे शांति भंग हो), और 353 (सार्वजनिक रूप से शरारत फैलाने वाला बयान देना) के तहत दर्ज की गई है.

 

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