Brij Bhushan Case: नाबालिग पहलवान के यौन शोषण मामले में बृजभूषण को बड़ी राहत, चार्जशीट दाखिल

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Brij Bhushan Case: भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली पुलिस ने एक हजार पन्नों की चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की.

नाबालिग पहलवान के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है. सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई है. रद्द करने की रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है, जब कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलता है.

मालूम हो कि दिल्ली पुलिस ने पास्को केस की रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में फाइल की है. दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने रिपोर्ट दाखिल की है. अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि हमने POCSO मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है, सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई है.

दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि पहलवानों द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में जांच पूरी होने के बाद हम आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354डी के तहत और आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109/354/354ए/506 के तहत आरोप पत्र दायर की.

POCSO मामले में जांच पूरी होने के बाद हमने शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए धारा 173 CrPC के तहत एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

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