सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को मिली जमानत, 17 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर

Abhinav Tripathi
Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Manish Sisodia: पिछले कई महीनों से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. आज शीर्ष न्यायालय (Supreme Court) ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है. कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया है. मनीष सिसोदिया कथित दिल्ली शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं.

जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख के बेल बॉन्ड पर मनीष सिसोदिया को जमानत दी है. मनीष सिसोदिया को ईडी और सीबीआई मामले में 10-10 लाख का बॉन्ड भरना होगा. इसके बाद वह जेल से बाहर आ जाएंगे. इसी के साथ उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें इस केस को ED की ट्रायल कोर्ट भेजने की बात कही गई थी.

शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट को यह समझना चाहिए कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है. बिना ट्रायल को पूरा किए किसी को जेल में रखकर सजा नहीं दी जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आप सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि ये AAP और दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है. अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के लिए न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा. जो 17 महीने मनीष सिसोदिया के बर्बाद हुए उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के बच्चों को दे सकते थे उसका हिसाब कौन देगा? भाजपा का मकसद केवल एक है, विपक्ष के नोताओं को पकड़ कर जेल में डालो. मनीष सियोदिया के घर से एक रुपया बरामद नहीं हुआ, कोई प्रोपर्टी और गहना नहीं मिला फिर भी आपने 17 महीने जेल में रखा. ED हमेशा समय मांगती रही और मामले को टरकाती रही. आज उन सब पर विराम लगा है ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है.

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