Meerut: मेरठ में पति की हत्या कर उसे सांप के काटने से हुई मौत का रूप देने के सनसनीखेज मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. ADJ कोर्ट-12 ने इस हत्याकांड में दोषी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई है. आरोप है कि दोनों ने मिलकर अमित कश्यप की हत्या की साजिश रची और वारदात को प्राकृतिक मौत दिखाने के लिए शव के पास सांप छोड़ दिया था. अदालत ने मामले को गंभीर अपराध मानते हुए दोनों दोषियों को मृत्युदंड दिया.
मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मौत की सजा
इस फैसले से पहले भी मेरठ में पति की हत्या के एक अन्य मामले में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मौत की सजा सुनाए जाने की खबर सामने आई थी. यह घटना 12 अप्रैल 2025 की है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, रविता ने अपने पड़ोसी और प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अपने पति अमित कश्यप की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. इसके बाद हत्या को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने की कथित साजिश रची गई.
अमित की मौत सर्पदंश के कारण हुई
अगली सुबह अमित का शव बिस्तर पर पड़ा मिला. शव के पास एक सांप भी मौजूद था. शुरुआत में लोगों को लगा कि अमित की मौत सर्पदंश के कारण हुई है, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर मामला संदिग्ध हो गया. मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहम साबित हुई. रिपोर्ट में अमित की मौत का कारण गला घोंटना बताया गया, जिससे सांप के काटने से मौत होने की आशंका पर सवाल उठे. इसके बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की.
दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड सुनाया
जांच के दौरान सपेरे से मिली जानकारी और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर कथित साजिश की परतें खुलीं. पुलिस जांच में पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप की भूमिका सामने आई. मामले की सुनवाई के बाद ADJ कोर्ट-12 ने रविता और अमरदीप को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड सुनाया. अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कड़ी सजा दी. इस मामले में अदालत की टिप्पणी भी चर्चा में रही. हालांकि, फैसले और अदालत की टिप्पणी का सटीक आधिकारिक पाठ उपलब्ध होने पर ही उसे शब्दशः उद्धृत करना उचित होगा.
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