PM Modi पर जेबकतरे वाली टिप्पणी कर फंसे राहुल गांधी, दिल्ली HC ने EC को दिए ये निर्देश

Abhinav Tripathi
Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Delhi High Court on Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं. दरअसल, कांग्रेेस नेता ने कुछ दिन पहले राजस्थान चुनाव प्रचार अभियान के दौरान मोदी के लिए ‘जेबकतरा’ शब्द का इस्तेमाल किया था. इस मामले को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी थी.

इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, “कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा पीएम को ‘जेबकतरा’ कहा गया था यह शब्द उनके मुंह से निकलना सही नहीं था.” इस मामले पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश देने के साथ कहा कि इस मामले पर 8 सप्ताह के भीतर निर्णय लें.

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कोर्ट में मामले की सुनवाई

एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये फैसला दिया. आपको बता दें कि इस याचिका में गांधी के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ राजनेताओं द्वारा इस तरह के “कदाचार” को रोकने के लिए दिशानिर्देश की मांग की गई थी.

22 नवंबर को राहुल ने पीएम को बोला था जेबकतरा

आपको बता दें मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता भरत नागर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि 22 नवंबर को प्रधानमंत्री सहित “उच्चतम सरकारी पदों” पर बैठे व्यक्तियों पर “जघन्य आरोप” लगाते हुए एक भाषण राहुल गांधी ने दिया और उन्हें “जेबकतरे” के रूप में संबोधित किया.

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