श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सर्वे को मिली मंजूरी

Abhinav Tripathi
Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Shri Krishna Janmabhoomi Dispute: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. एचसी इस मामले में आज यानी गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन के जरिए सर्वे की मांग को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट में इसके लिए हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की थी.

हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया था कि शाही ईदगाह परिसर का कोर्ट कमीशन नियुक्त कर सर्वे कराया जाए. इस मामले पर पिछले हफ्ते ही सुनवाई पूरी हुई थी.

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हिंदू पक्ष की बड़ी जीत
दरअसल, हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सर्वे की मंजूरी दे दी है. साथ ही मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज कर दी. इस मामले को लेकर वकीलों ने माना कि मस्जिद परिसर का सर्वे आवश्यक है. ईदागाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की आपत्तियों को इलाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया.

माना जा रहा है कि जल्द ही कमीशन के सदस्यों का फैसला लिया जाएगा. काशी में भी इसी तरीके से कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था. इसके बाद ASI का सर्वे कराने का भी आदेश दिया था.

क्यों की जा रही है सर्वे की मांग
जानकारी दें कि इस सर्वे से इस बात का पता लग सकेगा कि क्या ईदगाह मस्जिद किसी धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाई गई थी. या ये पहले से ही निर्मित थी. माना जा रहा है कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा में ऐसे आदेश के दूरगामी परिणाम होंगे.

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