Chinese visa case: कोर्ट ने सांसद कार्ति चिदंबर और अन्य के खिलाफ आदेश रखा सुरक्षित, जानें मामला

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Chinese visa case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने चीनी वीजा मामले से जुड़े धन शोधन के मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम एवं अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र (अभियोजन शिकायत) पर संज्ञान लेने को लेकर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में एक अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिसमें कार्ति चिदंबरम, एस भास्कररमन और कई कंपनियों के नामों सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।

मामले में कार्ति चिदंबरम ने पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जहां प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने मौखिक रूप से अदालत को आश्वासन दिया था कि मामला लंबित रहने तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि आरोपी के खिलाफ कोई सामग्री नहीं है।
मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि कार्ति चिदंबरम को कोई पैसा दिया गया। यदि पैसा नहीं है तो उसका शोधन नहीं किया जा सकता। फिर भी उन्होंने ईसीआईआर दर्ज कर लिया। आरोपी जांच में शामिल हो गया है और इसमें सहयोग कर रहा है। वरिष्ठ वकील सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि कथित लेनदेन 2011 का है और उन्होंने मामला 2022 दर्ज किया।
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