UP: स्कूलों के विलय को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश में कम नामांकन वाले सरकारी स्कूलों के विलय को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए आदेश दिया गया है कि अब एक किमी से दूरी वाले विद्यालयों को मर्ज नहीं किया जाएगा. वहीं, ऐसे स्कूल जहां पर विद्यार्थियों की संख्या 50 से ज्यादा है, उनका भी विलय नहीं किया जाएगा. ये आदेश यूपी के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने दिए हैं.
मालूम हो कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में शिक्षक संघ और अभिभावक प्रदेश सरकार के स्कूलों के विलय के फैसले का विरोध कर रहे हैं. इस दौरान कई ऐसी भी शिकायतें आई हैं, जिनमें अभिभावकों ने विलय के बाद नए स्कूल के काफी दूर होने की शिकायत की. इसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.
लोकभवन में मीडिया को संबोधित करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीते आठ वर्षों में परिषदीय स्कूलों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है. सरकार ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि हर बच्चे को शिक्षा के अधिकार के तहत अच्छी शिक्षा मिले. इसके लिए स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. 2017 के बाद स्कूलों के हालात सुधारने के प्रयास किए गए, जिसके परिणामस्वरूप आज प्रदेश के 96 प्रतिशत स्कूलों में बच्चों के लिए पीने का पानी, शौचालय और सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं.