Patanjali Misleading Ads Case: रामदेव-बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- ‘देश सेवा का बहाना मत बनाइए…’

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Patanjali Misleading Ads Case: पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में आज (02 अप्रैल) को योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट से अपने आचरण के लिए दोनों ने माफी मांगी. हालांकि, कोर्ट इससे खुश नहीं हुआ, उसने दोनों को फटकार लगाई और आदेशों की पालना करने को कहा. जानकारी के मुताबिक, एससी ने कहा, आप देश सेवा का बहाना मत बनाइए. सुप्रीम कोर्ट हो या और कोई अदालत आपको आदेश का पालन करना होगा.

अदालत की अवमानना मामले में एससी में जस्टिस हिमा कोहली और अमानुल्लाह की बैंच ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की. दोनों की ओर से पेश हुए इनके वकील बलबीर सिंह ने हलफनामा दायर किया. इस पर कोर्ट ने कहा, रामदेव का हलफनामा कहां है? कोर्ट ने पूछा कि क्या दोनों लोग पेश हो गए है. इस पर उनके वकील ने बताया कि हां दोनों कोर्ट में मौजूद हैं. इसके बाद कोर्ट ने कहा, इनको दो हलफनामे दायर करने चाहिए थे.

कोर्ट ने आगे कहा, हमने कंपनी और एमडी को जवाब दाखिल करने को कहा था, जब दाखिल नहीं किया गया तब अवमानना नोटिस का जारी किया गया. इससे पहले कोर्ट ने दोनों की ओर से खेद जताने को लेकर नाराजगी प्रकट की और कहा, अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता. आपकी ओर से आश्वासन के बाद हमारे आदेश का उल्लंघन किया गया है. यह देश की सबसे बड़ी अदालत की तौहीन है. अब आप माफी मांग रहे हैं यह स्वीकार्य नहीं है.

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