FSSAI स्कूल कैंपस और उसके 50 मीटर के दायरे में HFSS फूड की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है. प्रस्ताव में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और ज्यादा फैट, शुगर व नमक वाले खाद्य पदार्थ शामिल हैं.
जम्मू-कश्मीर FDA ने स्कूलों के अंदर और स्कूल गेट से 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य होगा.