परिवार से फोन पर बात कर सकेगा 26/11 आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा, कोर्ट ने इस शर्त पर दी मंजूरी

Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Tahawwur rana: दिल्‍ली की पाटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अपने परिवार से फोन के जरिए बात करने की अनु‍मति दे दी है. हालांकि, कोर्ट ने ये भी कहा है कि यह कॉल जेल के नियमों के अनुसार और तिहाड़ जेल अधिकारियों के एक वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में की जाएगी.

कोर्ट ने इन मुद्दों पर मांगी रिपोर्ट  

दरअसल, राणा ने कोर्ट में याचिका दायर कर परिवार से फोन पर बातचीत करने के लिए इजाजत मांगी थी. ऐसे में अदालत ने राणा को एक बार परिवार के लोगों से फोन से बात करने के लिए मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही अदालत ने राणा के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है, जिसे 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

इसके अलावा, कोर्ट ने जेल अधिकारियों से एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है, जिसमें इस बात पर उनका रुख स्पष्ट किया गया है कि क्या जेल मैनुअल के अनुसार राणा को भविष्य में नियमित रूप से फोन कॉल करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

26/11 हमलों में भूमिका

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी मूल के 64 वर्षीय कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा, डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी था, जो 26/11 हमलों का मुख्य साजिशकर्ता था. उसने ही लश्कर-ए-तयैबा के आतंकी हमलों की तैयारी के लिए मुबंई में ताज महल होटल और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जैसी प्रमुख जगहों की रेकी की थी. इन बर्बर हमलों में छह अमेरिकी नागरिकों और कुछ यहूदियों समेत 166 लोग मारे गए थे.

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