West Bengal: पंचायत चुनाव में हिंसा के खिलाफ HC पहुंची BJP, सरकार पर लगाया अदालत की अवमानना का आरोप

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West Bengal: पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं देखने को मिल रही हैं. इसके खिलाफ अब बीजेपी ने हाईकोर्ट का रुख किया है. भाजपा का ये आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं की जा रही है. मालूम हो कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में राज्य सरकार को पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था. खासकर सात जिलों में केंद्रीय बलों की मौजूदगी में पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था.

HC ने केंद्रीय बलों की नियुक्ति का आदेश दिया था
विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने यह याचिका दायर की थी. अपने आदेश में अदालत ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग उन सभी क्षेत्रों/जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग करेगा, जिन्हें राज्य चुनाव आयोग की राय में संवेदनशील घोषित किया गया है. हालांकि अदालत के आदेश के बावजूद अभी तक केंद्रीय बलों की नियुक्ति नहीं की गई है.

विपक्षी पार्टियों का आरोप
विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि उनके उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव के लिए नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है. इसके चलते लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं. विपक्षी पार्टियों ने हाईकोर्ट में मांग की थी कि पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की तारीख आगे बढ़ा दी जाए. हालांकि हाईकोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 15 जून है.

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