ज्ञानवापी मामले में SC से हिंदू पक्ष को मिली राहत, कोर्ट ने दिया यह बड़ा आदेश, जानिए…

Abhinav Tripathi
Abhinav Tripathi
Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
Must Read
Abhinav Tripathi
Abhinav Tripathi
Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Supreme Court On Gyanvapi case: वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मामले में आज देश के शीर्ष न्यायालय ने एक बड़ा आदेश दिया है. आज कोर्ट ने आदेश दिया कि सील एरिया में टैंक की सफाई कराई जाए. दरअसल, ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्ष की वकील माधवी दीवान ने कोर्ट से कथित शिवलिंग के टैंक को साफ कराने की अनुमति मांगी थी.

इस मामले पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. ऐसे में कोर्ट ने सील क्षेत्र की सफाई कराने की इजाजत दे दी. एससी ने साफ कहा कि वाराणसी जिला मजिस्ट्रेट के देखरेख में टैंक की सफाई कराई जाए.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सील किए गए एरिया में स्थित कथित शिवलिंग के टैंक को साफ कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी वाराणसी की निगरानी में सफाई होगी. इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए.

वहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि टैंक की सफाई के दौरान जिलाधिकारी कोर्ट के पिछले आदेश का ध्यान रखें. जानकारी दें कि कोर्ट ने पिछले आदेश में कहा था कि शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए और किसी भी चीज से छेड़छाड़ न की जाए.

Latest News

इनकम टैक्स के सभी फॉर्म बदलेंगे! नए ड्राफ्ट नियम जारी, फाइलिंग होगी आसान

इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स नियमों का नया ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें टैक्स से जुड़े कई फॉर्म्स की नंबरिंग बदलने का प्रस्ताव रखा गया है. इसका उद्देश्य टैक्सपेयर्स, टैक्स एक्सपर्ट्स और संस्थानों के लिए फाइलिंग प्रक्रिया को सरल और डिजिटल रूप से अधिक सक्षम बनाना है.

More Articles Like This