Kisan Aandolan पर दाखिल याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, जानिए क्या कहा ?

Shivam
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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किसान आंदोलन को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर दायर याचिका पर पर यह कहते हुए सुनवाई से इंकार कर दिया कि इससे जुड़ा मामला कोर्ट में लंबित है।

प्रदर्शन की मांग को लेकर याचिका दायर

बता दें कि किसान द्वारा दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर याचिका में गुहार लगाई गई थी। याचिका में कहा गया था कि कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि किसानों को दिल्ली जाने और प्रदर्शन करने से रोका न जाए और उनकी मांगों पर विचार किया जाए। प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ सरकार मानवीय व्यवहार करें। यह उनका अधिकार है। याचिका में स्थानीय पुलिस और प्रशासन द्वारा रास्ते में खड़े किए गए अवरोधों को हटाने की बात भी कही गई है। इसके साथ प्रदर्शकारी किसानों पर पुलिस का बल प्रयोग की जांच, कार्रवाई में घायल और मारे गए किसानों के परिवार को उचित मुआवजा, आदि की मांग की गई।

कोर्ट ने लगाई फटकार

मामले में सुनवाई करते हुए एसी ने याचिकाकर्ता के वकील को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि कहा कि ये गंभीर मामला है। सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आप याचिका दाखिल नहीं कर सकते। कोर्ट ने हाई कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आपको पता होना चाहिए कि मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में एक संजीदा मामले में पब्लिसिटी स्टंट के लिए याचिका दायर करना उचित नही है। हालांकि कोर्ट के सख्त रवैये के बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस ली।

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