West Bengal: बंगाल में दुष्कर्म-विरोधी विधेयक पेश, फांसी या उम्रकैद का प्रावधान

Ved Prakash Sharma
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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West Bengal: मंगलवार को बंगाल विधानसभा में दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश कर दिया गया. इस विधेयक में दुष्कर्म और पीड़िता की मौत के दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही इसमें दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को बिना जमानत के आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है.

बंगाल सरकार के इस विधेयक ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024’ का उद्देश्य दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित कर महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा को मजबूत करना है. मालूम हो कि बीते महीने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी. इस घटना को लेकर शुरु हुआ हंगामा अभी तक थमा नहीं है. महिला सुरक्षा के लिए राज्य में कड़े कदम उठाने की मांग हो रही है.

ऐसे में राज्य सरकार ने सोमवार से विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था. इस विशेष सत्र में राज्य के कानून मंत्री मोलॉय घटक द्वारा मंगलवार को दुष्कर्म-विरोधी विधेयक पेश किया गया. वहीं, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि राज्य सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र के लिए कोई परामर्श नहीं लिया और यह सरकार का एकतरफा फैसला है.

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