Manipur: मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन को फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. और यह अब अगले साल 13 फरवरी 2026 तक चलेगा. केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के तीन दिन बाद ही 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था. जिसके बाद यह दूसरी बार बढ़ाया गया है.
नोटिस में क्या कहा गया?
राज्यसभा की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित संकल्प की सूचना दी है जिसे स्वीकार कर लिया गया है:-“यह सदन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मणिपुर के संबंध में 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई उद्घोषणा को 13 अगस्त, 2025 से छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन करता है.”
मणिपुर में अब तक कितनी मौतें?
मणिपुर में हालात अब तक पूरी तरह से सही नहीं हो पाए हैं. राज्य में मई 2023 में शुरू हुए मेइती और कुकी समूहों के बीच जातीय हिंसा में अब तक 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, इस दौरान हजारों लोग बेघर हुए हैं. राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के बाद केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था. राज्य विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक था. हालांकि, फिलहाल इसको निलंबित कर दिया गया है.
राष्ट्रपति शासन के नियम-कानून
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन छह महीने के लिए लागू होता है और संसद की मंजूरी से इसे हर छह महीने में तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है. मणिपुर में यह 11वीं बार है जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, जो देश में सबसे ज्यादा है.
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