Khan Sir: खान सर को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर पटना सिविल कोर्ट ने लगाई रोक

Ved Prakash Sharma
Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
Must Read
Ved Prakash Sharma
Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Khan Sir: खान सर को बड़ी राहत मिली है. ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग मामले में आरोपी फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट में बहस शुरू हो गई है.

उनके वकील अरविंद कुमार मौआर की ओर से बहस की जा रही है. डिस्ट्रिक्ट जज के यहां सुनवाई चल रही है. इधर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैजल खान को बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने खान सर को नो-कोरोसिव दिया है. इसका मतलब है कि जमानत याचिका पर फैसला आने तक उन्हें कोर्ट से रिलीव दिया गया है और पटना पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती.

इधर सोमवार को इसी मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्‍टर रौशन आनंद और खान सर के दो गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की याचिका पर भी सुनवाई हुई थी.

प्रथम श्रेणी न्‍यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में दाेनों पक्षों ने दलीलें दी. पुलिस से इस मामले में पूरा सबूत देने को कहा गया है. इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित है.

Latest News

Aaj Ka Rashifal: आज ग्रहों की चाल किस राशि के लिए लाएगी खुशखबरी, पढ़ें अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 27 July 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन हैं. हर राशि का अपना...

More Articles Like This