1 अक्टूबर से आपकी जेब पर पड़ेगा असर, LPG से लेकर बैंक और बस सफर तक बदलेंगे ये नियम

Shivam
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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1 October Rules 2026: हर महीने की शुरुआत कुछ नए नियमों और बदलावों के साथ होती है. इस बार 1 अक्टूबर 2026 से भी ऐसे कई बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर पड़ सकता है. इनमें LPG सब्सिडी, बैंकिंग, SBI से कैश निकालने के चार्ज, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, NPS, NRI से प्रॉपर्टी खरीदने, इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतों और वाहन के PUCC से जुड़े नियम शामिल हैं.

दिल्ली में महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर को लेकर भी नई व्यवस्था लागू होने जा रही है. ऐसे में अगर आप LPG सिलेंडर लेते हैं, बैंक में FD रखते हैं, SBI का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, NPS में निवेश करते हैं, गाड़ी चलाते हैं या दिल्ली में बस से सफर करते हैं, तो 1 अक्टूबर से होने वाले इन बदलावों को जानना आपके लिए जरूरी है.

LPG सब्सिडी के लिए जरूरी होगा बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन

सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर का लाभ लेने वाले ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर से बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन यानी BAA जरूरी होगा. जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें 1 अक्टूबर के बाद सब्सिडी वाले रेट पर LPG रिफिल बुक करने में परेशानी हो सकती है. हालांकि, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि गैस कनेक्शन बंद हो जाएगा या सिलेंडर की डिलीवरी रुक जाएगी. सरकार के मुताबिक, सब्सिडी वाले रिटेल सेलिंग प्राइस पर रिफिल बुक करने के लिए BAA पूरा होना जरूरी होगा. ऑथेंटिकेशन डिलीवरी के समय, LPG डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम या संबंधित OMC के मोबाइल ऐप के जरिए किया जा सकता है.

FD को लेकर बदलेगा नियम

1 अक्टूबर से FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है. RBI के निर्देशों के तहत बैंकों को जमा राशि और तारीख के आधार पर लागू ब्याज दरों को लेकर ज्यादा पारदर्शिता रखनी होगी. स्मॉल फाइनेंस बैंकों को अपनी FD ब्याज दरों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से उपलब्ध करानी होगी. इसका मकसद ग्राहकों को ब्याज दरों की स्पष्ट जानकारी देना और समान तरह की जमा राशि के मामले में पारदर्शिता बनाए रखना है.

SBI में कैश निकालने पर देना पड़ सकता है चार्ज

अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI में Basic Savings Bank Deposit Account है, तो 1 अक्टूबर से कैश विदड्रॉल के नियम आपके लिए अहम हैं. नई व्यवस्था के तहत महीने में शुरुआती चार कैश विदड्रॉल मुफ्त रहेंगे. इसके बाद पांचवीं और आगे की प्रत्येक कैश निकासी पर 15 रुपये का शुल्क और उस पर लागू GST देना होगा. इसलिए महीने में बार-बार कैश निकालने वाले खाताधारकों को अपने फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या का ध्यान रखना होगा.

जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के नियम होंगे सख्त

जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी नियमों में बदलाव की बात सामने आई है. तय समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने पर प्रक्रिया आसान रहेगी, जबकि देरी होने पर अतिरिक्त दस्तावेज और मंजूरी की जरूरत पड़ सकती है. जन्म या मृत्यु के 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन को सामान्य प्रक्रिया माना जाएगा और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा. 21 दिन से ज्यादा की देरी होने पर लेट फीस के साथ Affidavit की जरूरत होगी.

अगर रजिस्ट्रेशन एक साल के बाद लेकिन दो साल के भीतर कराया जाता है, तो सक्षम कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंजूरी आवश्यक होगी. वहीं दो साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेनी होगी.

NPS सब्सक्राइबर्स के लिए NPS Swasthya

NPS सब्सक्राइबर्स के लिए भी 1 अक्टूबर से नया विकल्प सामने आने वाला है. NPS Swasthya को रिटायरमेंट सेविंग्स के साथ हेल्थकेयर से जोड़ने के लिए तैयार किया गया है. इस व्यवस्था में अलग NPS Swasthya अकाउंट के साथ सुपर टॉप-अप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रावधान है. PFRDA ने इसके लिए 18 सितंबर को Operational Guidelines जारी की हैं और इसे 1 अक्टूबर 2026 से शुरू किए जाने की उम्मीद है.

NRI से प्रॉपर्टी खरीदना होगा आसान

1 अक्टूबर से NRI यानी नॉन-रेजिडेंट से प्रॉपर्टी खरीदने वाले रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF खरीदारों के लिए TDS प्रक्रिया आसान होने जा रही है. नई व्यवस्था के तहत ऐसे खरीदारों को सिर्फ TDS काटने और रिपोर्ट करने के लिए अलग से TAN लेने की जरूरत नहीं होगी. वे अपने PAN का इस्तेमाल करके नए Form 141 के जरिए TDS की रिपोर्टिंग कर सकेंगे. यह बदलाव 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा.

AC, TV और दूसरे होम अप्लायंसेज हो सकते हैं महंगे

फेस्टिव सीजन से पहले इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी खबर अहम है. कई प्रमुख कंपनियां 1 अक्टूबर से AC, LED TV, वॉशिंग मशीन और दूसरे कंज्यूमर अप्लायंसेज की कीमतों में बढ़ोतरी करने की तैयारी में हैं. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ कंपनियां कीमतों में करीब 5 से 8 फीसदी तक बढ़ोतरी कर सकती हैं. कंपनियों ने इसके पीछे कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील और क्रूड से जुड़े उत्पादों की बढ़ती लागत, ज्यादा फ्रेट खर्च और करेंसी में उतार-चढ़ाव जैसे कारण बताए हैं. यह 2026 में इंडस्ट्री की तीसरी कीमत बढ़ोतरी होगी.

दिल्ली में बिना वैध PUCC वाहन चलाना पड़ेगा भारी

दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को देखते हुए 1 अक्टूबर से PUCC यानी Pollution Under Control Certificate को लेकर Enforcement Drive शुरू करने की तैयारी है. बिना वैध PUCC वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक का चालान लगाया जा सकता है. इसके अलावा 3 से 6 महीने तक की जेल या जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान बताया गया है. ऐसे में वाहन मालिकों को अपने PUC सर्टिफिकेट की वैधता पहले ही जांच लेनी चाहिए.

दिल्ली में महिलाओं के मुफ्त बस सफर का बदलेगा तरीका

दिल्ली में महिलाओं के लिए DTC और Cluster बसों में मुफ्त सफर को लेकर भी 1 अक्टूबर से नई व्यवस्था लागू होगी. अब मुफ्त यात्रा के लिए Saheli Pink Smart Card का इस्तेमाल करना होगा. अभी इस्तेमाल होने वाला पिंक पेपर टिकट 30 सितंबर तक ही चलेगा. 1 अक्टूबर से मुफ्त यात्रा के लिए कार्ड को बस में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन यानी ETM पर टैप करना होगा. अगर किसी महिला के पास वैध Saheli Pink Smart Card नहीं है, तो उसे मुफ्त सफर की सुविधा नहीं मिलेगी और सामान्य यात्रियों की तरह टिकट लेना होगा.

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