Chairman’s Club की रसोई सील, 40 किलो एक्सपायरी मिर्च और कॉकरोच मिलने से मचा हड़कंप

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Bengaluru Club Kitchen Sealed: बेंगलुरु के पॉश इलाके डॉलर्स कॉलोनी में स्थित चेयरमैन्स क्लब की रसोई में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी ऐसी गंभीर खामियां सामने आई हैं, जिन्हें देखकर स्वास्थ्य विभाग को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी. जांच के दौरान रसोई में सिर्फ एक्सपायरी खाद्य सामग्री ही नहीं मिली, बल्कि कॉकरोच और ऐसे केमिकल वाले रंग भी पाए गए, जिनके इस्तेमाल की अनुमति नहीं थी.

इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने क्लब की रसोई को सील कर दिया. यह कार्रवाई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यू.टी. खादर के निर्देश पर की गई. खाद्य सुरक्षा टीम ने गुरुवार रात सहकारनगर स्थित डॉलर्स कॉलोनी के चेयरमैन्स क्लब में रसोई और खाद्य सामग्री के स्टोरेज एरिया की जांच की थी.

जांच में मिलीं कई गंभीर खामियां

निरीक्षण के दौरान रसोई में करीब 40 किलो एक्सपायरी मिर्च स्टोर मिली. टीम ने मौके पर ही इस एक्सपायरी खाद्य सामग्री को जब्त कर लिया. इसके अलावा करीब 5 किलो ब्रेड क्रम्ब्स और 2 किलो शाही जीरा पर FSSAI के तय मानकों के मुताबिक जरूरी लेबलिंग नहीं मिली.

अधिकारियों के मुताबिक, रसोई में खाद्य पदार्थों को रखने और संभालने के तरीके में भी जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था. खाना पकाने और स्टोरेज वाले हिस्से में गंदगी भी पाई गई.

कॉकरोच मिले, खाने में इस्तेमाल हो रहे थे केमिकल वाले रंग

जांच के दौरान रसोई में कॉकरोच भी मिले. इसके अलावा खाने में इस्तेमाल किए जा रहे कुछ ऐसे केमिकल वाले रंग पाए गए, जिन्हें इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी. जांच में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य सामग्री को लेकर भी लापरवाही सामने आई. दोनों तरह की सामग्री को अलग रखने के बजाय एक साथ रखा गया था.

खाद्य सुरक्षा के लिहाज से कच्चे और तैयार खाद्य पदार्थों को सही तरीके से स्टोर करना जरूरी होता है. खासकर शाकाहारी और मांसाहारी सामग्री को अलग रखना क्रॉस-कंटैमिनेशन यानी एक खाद्य पदार्थ से दूसरे में संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए जरूरी है.

रसोई सील, कानूनी कार्रवाई शुरू

रसोई में मिली इन सभी खामियों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने क्लब की रसोई को सील कर दिया है. अधिकारियों ने बताया कि मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

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