‘सुबह उठने से रात को सोने तक हर जरूरी प्रोडक्ट होगा सस्ता’, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कैसे रोज होगी बचत

Shivam
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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GST Rate Cut: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में की गई कटौती देश के हर नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है. उन्होंने रविवार को चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि भारत के विभिन्न राज्यों के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीपावली से पहले जीएसटी सुधार लागू करने के निर्देश से पहले ही यह निर्णय लिया गया था कि इन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाए. चेन्नई सिटीजन्स फोरम द्वारा आयोजित ‘उभरते भारत के लिए कर सुधार’ कार्यक्रम में अपने संबोधन में सीतारमण ने कहा कि माल एवं सेवा कर का लाभकारी प्रभाव सुबह की शुरुआत से लेकर रात के सोने तक सभी उत्पादों पर रहेगा.

‘12% वाली 99% चीजें अब 5% के दायरे में’

सीतारमण ने कुछ प्रमुख पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन 99 प्रतिशत वस्तुओं पर पहले जीएसटी के तहत 12% कर लगता था, अब उनपर सिर्फ पांच प्रतिशत कर लगेगा। नए जीएसटी सुधार (2.0) 22 सितंबर से लागू होंगे.

‘140 करोड़ नागरिकों पर पड़ेगा असर’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, “जब लोगों को लगा कि सरकार ज्यादा टैक्स लगा रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने टैक्स के बोझ को घटाने के लिए कदम उठाए.जीएसटी में कटौती का हमारे 140 करोड़ नागरिकों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा. धानमंत्री दिवाली से पहले देश को यह छूट देना चाहते थे, लेकिन हमें नवरात्रि से पहले ही इसकी घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। यह सभी भारतीयों की जीत है.

कितना हो गया जीएसटी कलेक्शन

इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, 2017 में केवल 65 लाख लोग की जीएसटी का भुगतान कर रहे थे, लेकिन आज यह संख्या बढ़कर 1.5 करोड़ पर पहुंच गई है। साथ ही जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 22.08 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो कि 2018 में 7.18 लाख करोड़ रुपए था.

जीएसटी में कटौती का श्रेय राज्यों के साथ साझा करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्य के मंत्री जीएसटी परिषद की शुरुआत से ही इसका हिस्सा रहे हैं, और यह निर्णय सामूहिक रूप से लिया गया है.इस सफलता में राज्य सरकारों की भी भूमिका है. हमने 350 से ज्यादा वस्तुओं पर कर कम किया है और कर ढांचे को केवल दो स्लैब तक सीमित कर दिया है.

22 सितंबर से होंगे लागू

नए जीएसटी सुधार 22 सितंबर से प्रभावी होंगे.इस नए ढांचे में सरकार ने दो प्रमुख कर स्लैब – 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत – लागू किए है.इसके अलावा, लग्जरी और सिन गुड्स (हानिकारक वस्तुओं) पर 40 प्रतिशत की अलग कर दर निर्धारित की गई है.

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