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देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य अपने PF खातों से 5 लाख रुपये तक की अग्रिम राशि ऑटोमैटिक तरीके से निकाल सकेंगे. श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया (Labor and Employment Minister Mansukh Mandaviya) ने मंगलवार को इस नई सुविधा की घोषणा की है, जो तत्काल जरूरतों के समय बड़ी राहत देगी.
एक लाख से बढ़कर पांच लाख हुई सीमा
अब तक EPFOकी ओर से 1 लाख रुपये तक की अग्रिम निकासी का स्वतः निपटान संभव था, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है. इसका मतलब यह कि अब तीन दिनों के भीतर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के यह रकम कर्मचारियों के खातों में पहुंच सकेगी.
EPFOने यह सुविधा पहली बार कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की थी. इसके तहत कर्मचारी बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास जैसे जरूरतों के लिए अग्रिम रकम निकाल सकते हैं. यह पूरी प्रक्रिया सिस्टम से ऑटोमैटिक होती है, जिससे पारदर्शिता और तेजी दोनों सुनिश्चित होती हैं.
रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा automatic निपटान
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) के मुताबिक, FY24-25 में ईपीएफओ ने 2.34 करोड़ अग्रिम दावों का स्वतः निपटान किया, जबकि 2013-14 में यह आंकड़ा मात्र 89.52 लाख था. यह 161 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है. वित्त वर्ष 2023-24 में स्वतः निपटान दावों की हिस्सेदारी 31 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 59 प्रतिशत हो चुकी है.