UPS सब्सक्राइबर्स के लिए गुड न्यूज, कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना जैसा फायदा

Raginee Rai
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

UPS: एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में शामिल सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. यूपीएस सब्‍सक्राइबर्स अब पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत मिलने वाले रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्‍युटी बेनिफिट के पात्र होंगे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी.

सरकारी कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग की इस लंबे समय से लंबित मांग का उल्लेख करते हुए कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये कदम सरकारी कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण मांग को संबोधित करता है और सेवानिवृत्ति लाभ में समानता लेकर आता है. उन्होंने कहा कि नया प्रावधान नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) के तहत सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है.

नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए हुए कई सुधार

जितेंद्र सिंह ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पिछले 11 सालों के सफर पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शासन को सरल बनाने, नागरिकों को सशक्त बनाने और प्रशासन को मानवीय बनाने के उद्देश्य से कई सुधार किए गए हैं. उन्होंने कहा कि यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ के हकदार होंगे.

कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने बुधवार को यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता या विकलांगता के वजह से सरकारी सेवा से उनकी बर्खास्तगी पर ओपीएस के तहत लाभ मिलने के विकल्पों पर एक आदेश जारी किया.

कर्मचारियों को मिलेगा विकल्प

डीओपीपीडब्‍ल्‍यू के सचिव वी. श्रीनिवास ने पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा कि ये आदेश किसी कर्मचारी को ये चुनने का ऑप्‍शन देता है कि सेवाकाल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे फिर से ओपीएस के दायरे में ले लिया जाए. ये प्रकृति में प्रगतिशील है और कर्मचारियों द्वारा मांगे जा रहे स्पष्टीकरणों को संबोधित करता है. अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने इस सरकारी आदेश का स्वागत करते हुए इसे सरकार का ऐतिहासिक और बेहद अहम कदम बताया.

बड़ी संख्या में कर्मचारी चुनेंगे यूपीएस का विकल्प 

मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि UPS में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रैच्युटी को शामिल करने से कर्मचारियों की सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में अब बहुत सारे कर्मचारी यूपीएस का ऑप्‍शन चुनेंगे. डीओपीपीडब्ल्यू ने एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा-संबंधी मामलों के नियमन के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस कार्यान्वयन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया था.

इसके नियम 10 में एनपीएस में शामिल कर्मचारी को सेवा के दौरान मृत्यु या अमान्यता या विकलांगता के आधार पर सेवामुक्ति की स्थिति में एनपीएस या ओपीएस के तहत लाभ पाने के लिए ऑप्‍शन का प्रयोग करने का प्रावधान है.

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