New Rules From November 1: नवंबर महीने की शुरुआत आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आई है. 1 नवंबर 2026 से देश के अलग-अलग हिस्सों में नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर लोगों की जेब, रोजमर्रा के खर्च और बैंकिंग से जुड़े कामों पर पड़ने वाला है. कहीं दूध-दही के दाम बढ़ गए हैं तो कहीं CNG और शराब खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, बिजली कनेक्शन, पेंशन, इनकम टैक्स और FASTag से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं.
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते (New Rules From November 1) हुए GRAP लागू कर दिया गया है. वहीं, कुछ राज्यों में बिजली कनेक्शन और टोल से जुड़े नए प्रावधान भी प्रभावी हो गए हैं. हालांकि, इन सभी बदलावों का असर हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं पड़ेगा. कुछ फैसले पूरे देश में लागू होंगे, जबकि कुछ का दायरा खास राज्यों, बैंकों या ग्राहकों तक सीमित है. आइए जानते हैं 1 नवंबर से हुए इन बड़े बदलावों के बारे में.
1. दिल्ली में GRAP लागू, नियम तोड़ने पर 20 हजार तक जुर्माना
दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 1 नवंबर से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू हो गया है. इसके तहत दिल्ली में बाहर से आने वाले BS-VI से कम मानक वाले वाहनों और गैर-जरूरी मालवाहक ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है. नियमों का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये तक का चालान हो सकता है. कुछ मामलों में वाहन जब्त भी किया जा सकता है. इसके अलावा कई स्थानों पर पार्किंग शुल्क बढ़ाया गया है और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं. इन कदमों का मकसद राजधानी की हवा को और ज्यादा प्रदूषित होने से रोकना है.
2. CNG भरवाने के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे New Rules From November 1
उत्तर प्रदेश के कई शहरों में CNG की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. ग्रीन गैस लिमिटेड ने 1 नवंबर से अलग-अलग शहरों में प्रति किलो CNG के दाम बढ़ा दिए हैं. लखनऊ, आगरा, सुल्तानपुर और अयोध्या में कीमत 1 रुपये प्रति किलो बढ़ी है. वहीं, उन्नाव में 2.25 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है. इससे CNG वाहनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों का मासिक खर्च बढ़ सकता है.
3. तमिलनाडु में शराब की बोतल पर 10 रुपये अतिरिक्त
शराब खरीदने वालों को भी अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी. तमिलनाडु सरकार ने शराब की प्रत्येक बोतल पर 10 रुपये बढ़ाने का फैसला किया है. नई दरें 1 नवंबर से लागू हो गई हैं. हालांकि, ग्राहकों को खाली बोतल लौटाने पर राहत भी मिलेगी. यदि बोतल सही स्थिति में शराब की दुकान पर वापस की जाती है, तो 10 रुपये वापस किए जाएंगे.
4. कर्नाटक में दूध और दही के दाम बढ़े
कर्नाटक में दूध और दही खरीदना अब (New Rules From November 1) महंगा हो गया है. राज्य में 1 नवंबर से दूध की कीमतों में 8 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी लागू की गई है. सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दी है. बढ़ी हुई रकम में से 7 रुपये किसानों को और 1 रुपया दूध यूनियनों को मिलेगा. दूध के साथ दही की कीमतों में भी इजाफा हुआ है. यहां एक किलो दही के दाम 14 रुपये बढ़ा दिए गए हैं. यानी रोजाना दूध और दही खरीदने वाले परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित होना तय है.
ये भी पढ़ें- CNG Price Hike: दिवाली से पहले महंगाई का झटका, यूपी के 5 शहरों में बढ़े CNG के दाम, जानें लखनऊ से उन्नाव तक नए…
5. PNB और SBI क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव
क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए भी नवंबर की शुरुआत अहम है. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के Visa और RuPay क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई शुल्कों में बदलाव किया गया है. इसमें कैश निकालने, भुगतान में देरी, रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने और यूटिलिटी बिल चुकाने से जुड़े चार्ज शामिल हैं.
नए प्रावधानों के मुताबिक, रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने की हर पात्र रिक्वेस्ट पर 99 रुपये का शुल्क देना होगा. वहीं, एक बिलिंग साइकल में 50,000 रुपये से ज्यादा के यूटिलिटी बिल भुगतान पर 1 फीसदी तक शुल्क लगाया जा सकता है. इसकी अधिकतम सीमा प्रति ट्रांजैक्शन 2,000 रुपये होगी. इन शुल्कों पर लागू टैक्स अलग से देना होगा. इसके अलावा SBI ने भी अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नए चार्ज लागू किए हैं. ऐसे में ग्राहकों को कार्ड इस्तेमाल करने से पहले बैंक की नई फीस और शर्तों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए.
6. उत्तराखंड में नया बिजली कनेक्शन लेना महंगा
उत्तराखंड में बिजली का नया कनेक्शन लेने वालों के लिए खर्च बढ़ गया है. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने 1 नवंबर से नए कनेक्शन की दरों में बदलाव किया है. इसके तहत BPL और सामान्य उपभोक्ताओं के सर्विस लाइन चार्ज में बढ़ोतरी की गई है. BPL कार्डधारकों के लिए यह शुल्क 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया है. हालांकि, प्रीपेड मीटर इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को कुछ राहत दी गई है.
7. बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बिना नहीं मिलेगा नया कनेक्शन
बिहार में बिजली कनेक्शन से जुड़ा नया नियम लागू हो गया है. अब 150 किलोवाट तक के सभी नए बिजली कनेक्शनों के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य होगा. यानी नए कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की व्यवस्था अपनानी पड़ेगी. हालांकि, मीटर लगाने का शुल्क सभी के लिए एक जैसा नहीं होगा. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उपभोक्ता किस फेज का बिजली कनेक्शन ले रहा है.
8. पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू
सरकारी पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए भी 1 नवंबर से जरूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है. 80 साल से कम उम्र के पेंशनर्स अब अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. इसे जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 तय की गई है. पेंशन जारी रखने के लिए समय पर जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर पेंशन के भुगतान में रुकावट आ सकती है. वहीं, 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी है.
9. ITR दाखिल करने की तारीख में बदलाव
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए भी एक अहम अपडेट है. जिन करदाताओं के खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी है, उनके लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 का ITR जमा करने की समयसीमा बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है. हालांकि, इस बढ़ी हुई समयसीमा का फायदा सभी टैक्सपेयर्स को नहीं मिलेगा. सामान्य वेतनभोगी करदाताओं और उन लोगों पर यह तारीख अपने आप लागू नहीं होगी, जिनके खातों का ऑडिट कराना जरूरी नहीं है.
10. GST के नियमों में भी हुआ बदलाव
1 नवंबर से GST से जुड़े कुछ प्रावधानों में भी बदलाव लागू हुए हैं. ये मुख्य रूप से बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट, क्रेडिट नोट और टैक्स रिफंड की प्रक्रिया से संबंधित हैं. नए प्रावधानों के तहत कारोबारियों को कुछ परिस्थितियों में बिक्री के बाद दिए गए डिस्काउंट का हिसाब रखने में राहत मिल सकती है. इसके अलावा इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के मामलों में प्रोविजनल रिफंड से जुड़ी प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है. इनका असर मुख्य रूप से कारोबारियों और GST से जुड़े काम करने वाले व्यवसायों पर पड़ेगा.
11. FASTag के सालाना लोकल पास पर नई व्यवस्था
FASTag इस्तेमाल करने वालों के लिए भी 1 नवंबर से नया प्रावधान लागू हो रहा है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की व्यवस्था के तहत टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए सालाना लोकल FASTag पास की सुविधा दी जा रही है. इस पास की फीस टोल प्लाजा की लोकेशन के आधार पर तय होगी. यदि टोल प्लाजा नगर पालिका या स्थानीय निकाय की सीमा से बाहर है, तो सालाना पास के लिए 1,500 रुपये देने होंगे. वहीं, नगर पालिका या स्थानीय नगर सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए यह शुल्क 3,000 रुपये होगा. इस व्यवस्था से टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को सालाना पास के जरिए आवागमन में सुविधा मिल सकती है.