GST Council: सेकंड हैंड कार खरीदना पड़ेगा महंगा, अब 18% देना होगा GST

Raginee Rai
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

GST Council Meeting: शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई. इस बैठक में पुरानी गाड़ियों की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. जीएसटी काउंसिल ने पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर लगने वाली जीएसटी रेट को बढ़ा दिया है. आसान शब्‍दो में कहें तो अब पहले से अधिक पैसे इस्‍तेमाल किए गए कार खरीदने के लिए खर्च करने होंगे. इस फैसले का असर इलेक्ट्रिक कार पर भी देखने को मिलेगा.

अब 18 प्रतिशत देना होगा टैक्स

पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों पर सरकार पहले 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी वसूलती थी. अब नए फैसले के अनुसार 18 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूला जाएगा. यह नियम केवल पेट्रोल-डीजल वाली कार पर ही नहीं बल्कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन पर भी लागू होगा. इसका मतलब है अगर आप पुरानी ईवी भी खरीदते हैं तो आपको 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना पड़ेगा.

जनवरी में भी हो सकती है बैठक

बीमा पर मंत्री समूह का नेतृत्व करने वाले बिहार के डिप्‍टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत और वरिष्ठ नागरिकों की बीमा पॉलिसियों पर टैक्सेशन के बारे में निर्णय लेने के लिए एक और बैठक की जरूरत है. अगली बैठक जनवरी में हो सकती है.

बता दें कि जीएसटी परिषद की बैठक में बीमा, लग्जरी प्रोडक्ट्स, विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) जैसे कई क्षेत्रों के लिए रेट में समायोजन सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी. पिछले कुछ माह में यह चर्चा हुई है कि परिषद से जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर जीएसटी रेट को घटाने के उद्देश्य से प्रस्तावों पर विचार करने की उम्मीद है.

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