India’s Global Agreements: भारत सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कवरेज को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने 22 देशों के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है. इसमें ब्रिटेन, नीदरलैंड सहित 22 देश शामिल है. हाल ही में ब्रिटेन ने मंजूरी दी है. अमेरिका के साथ भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में सरकार ने सोशल सिक्योरिटी के प्रावधान को शामिल किया है.
देश में कटेगा प्रोविडेंट फंड
सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तहत विदेश में नौकरी करने भारतीयों का प्रोविडेंट फंड देश में कटेगा. विदेश में भारतीय कंपनी में काम करने वालों का प्रोविडेंट फंड देश में कटने की अवधि तीन साल है. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दुनिया के देशों के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के लिए बात कर रहे हैं. फ्री टेड एग्रीमेंट में हमने कॉमर्स मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट किया है कि FTA में ये शामिल किया जाए, जिससे कि हमारे लोगों को भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिल सके.
सामाजिक सुरक्षा में क्या होता है?
सोशल सिक्योरिटी एक ऐसा सिस्टम है जो व्यक्तियों को कई तरह की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देती है. विशेष तौर पर जीवन के उन चरणों में जहां वे जोखिमों का सामना करते हैं. जैसे बीमारी, बेरोजगारी, विकलांगता या वृद्धावस्था. यह सिस्टम एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, जो समाज के पात्र सदस्यों को न्यूनतम आय या अन्य आवश्यक सुरक्षा देकर आर्थिक कठिनाई को कम करने में सहायता करता है.
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