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The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
Tax Audit Report: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2025 कर दी है. इससे पहले, यह समय सीमा 30 सितंबर 2025 निर्धारित की गई थी. यह जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) के माध्यम से सीबीडीटी ने साझा की. बोर्ड ने बताया कि यह विस्तार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट करदाताओं के लिए लागू होगा.
यह विस्तार चार्टर्ड अकाउंटेंटों सहित पेशेवर निकायों द्वारा उठाई गई मांग के बाद किया गया है, जिन्होंने समय पर ऑडिट पूरा करने में करदाताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में आयकर विभाग को बताया था. पेशेवर निकायों द्वारा विस्तार की मांग के समय में उठाए गए कुछ कारणों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ क्षेत्रों में सामान्य व्यावसायिक और व्यावसायिक गतिविधियों पर पड़ने वाले व्यवधान शामिल हैं. इनमें से कुछ चिंताएं उच्च न्यायालयों के समक्ष भी उठाई गई थीं.
आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि उसका ई-फाइलिंग पोर्टल पूरी तरह से सुधारपूर्वक कार्य कर रहा है और अब तक कोई बड़ी तकनीकी समस्या सामने नहीं आई है. विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 24 सितंबर 2025 तक कुल 4.02 करोड़ से अधिक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (TAR) पोर्टल पर सफलतापूर्वक अपलोड की जा चुकी थीं. जिनमें से 60,000 से अधिक अकेले 24 सितंबर को अपलोड की गईं.
इसके अतिरिक्त, 23 सितंबर, 2025 तक 7.57 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए. प्रणाली की स्थिरता के बावजूद, सीबीडीटी ने करदाताओं और व्यवसायियों की चिंताओं को स्वीकार किया. आयकर विभाग की ओर से व्यक्तिगत करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने की तारीख में कोई विस्तार नहीं किया गया है. व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आईटीआर जमा करने की आखिकी तारीख 15 सितंबर को समाप्त हो चुकी है.