Itanagar News: जीजा पर साली ने लगाया दुष्कर्म का झूठा आरोप, कोर्ट ने पत्नी को भेजा जेल

Itanagar News: अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले की एक अदालत ने पति के खिलाफ अपनी बहन से दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराने पर एक महीने की जेल की सजा सुनाई है. साथ ही, कोर्ट ने आरोपी महिला पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है,

बता दें कि वीरवार को पासीघाट में विशेष न्यायाधीश तागेंग पडोह की POCSO अदालत ने एक महिला पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और उसे 1 महीने की जेल की सजा भी सुनाई है, जबकि उसकी बहन को सजा नहीं सुनाई गई है, क्योंकि वह नाबालिग है और अधिनियम के तहत संरक्षित है.

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घरेलू हिंसा की शिकार थी महिला
वहीं न्यायाधीश ने कहा कि “कानून का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम का किसी भी व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए.” दोषी के बचाव पक्ष के वकील ने नरमी बरतने की प्रार्थना करते हुए कहा, उसके पति द्वारा कथित घरेलू हिंसा पर बार-बार पुलिस में शिकायत करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलने पर उसने यह कदम उठाया.

झूठे मामले दर्ज कराने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई
शख्स की साली ने इस महीने की शुरुआत में झूठा दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. POCSO अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक संजय ताये ने कहा, सजा देने में कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे एक गलत संदेश जाएगा और लक्षित व्यक्तियों के खिलाफ कष्टप्रद और झूठे मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी.

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