कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम शुरू, सड़क दुर्घटना में घायलों को मिलेगा 1.5 लाख तक का फ्री इलाज

Ved Prakash Sharma
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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नई दिल्ली। पूरे देश में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के लिए सरकार ने कैशलेस इलाज की स्कीम शुरू कर दी है. इसका लोगों को काफी लाभ मिलेगा. इसके तहत सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अपने जेब से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसे 5 मई 2025 से लागू कर दिया गया है. इस स्कीम के तहत सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को 1.5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिलेगा. इसके बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है.

क्या है कैशलेस इलाज स्कीम?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई सड़क हादसा मोटर वाहन की वजह से होता है, तो उसमें घायल व्यक्ति का इलाज इस स्कीम के तहत किया जाएगा. इसके तहत घायल का कैशलेस इलाज किया जाएगा, चाहे उसके साथ हादसा किसी भी सड़क पर हुआ हो. इसके लिए घायल को किसी तरह का कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सरकार और अस्पताल आपस में हिसाब करेंगे.

कितना और कैसे मिलेगा इलाज?

. सरकार के इस स्कीम का नाम 2025 कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम है. इसके तहत हर तरह के सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवाया जाएगा. इस स्कीम के तहत इलाज केवल 7 दिनों के लिए होगा. इसका यह मतलब है कि अगर आपको हादसे के बाद तुरंत अस्पताल ले जाया गया, तो पहले 7 दिनों तक का इलाज फ्री में किया जाएगा.

. सड़क हादसे में घायलों का इलाज उन अस्पतालों में किया जाएगा, जिन्हें सरकार ने चुने हैं. अगर आप किसी और अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं, तो वहां पर सिर्फ स्टेबलाइज़ेशन ही इस स्कीम के तहत होगा और वो भी कुछ खास गाइड लाइन के हिसाब से.

क्या होगा फायदा?

. इस स्कीम के शुरू होने से हादसे के बाद घायल को इलाज को लेकर होने वाले पैसे की टेंशन नहीं होगी. इसके तहत अब 1.5 लाख रुपये तक का इलाज फ्री में मिलेगा.

. हादसे के तत्काल बाद अस्पताल में भर्ती होने के बाद शुरू के 7 दिन तक का इलाज फ्री में किया जाएगा, जो इमरजेंसी में बहुत काम आएगा.

. सरकार के चुने, यानी डेजिग्नेटेड अस्पतालों में पूरा इलाज किया जाएगा, लेकिन बाकी जगहों पर बेसिक इलाज ही मिलेगा.

. यह स्कीम सिर्फ मोटर वाहन से होने वाले हादसों पर लागू है. अगर हादसा किसी और वजह से हुआ, तो इसका लाभ नहीं मिलेगा.

. 7 दिन से ज्यादा इलाज करवाने पर आपको उसके लिए पैसे खर्च करना पड़ेंगे.

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