IRCTC Scam Case: आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 13 अक्तूबर को आरोपों पर फैसला सुनाएगा. कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य सहित सभी आरोपियों को अगली सुनवाई पर पेश होने का निर्देश दिया है.
सीबीआई ने चार्जशीट में लालू, राबड़ी और तेजस्वी सहित कई अन्य को आरोपी बनाया है. रेलवे में IRCTC के दो होटलों बीएनआर होटल रांची और पुरी के टेंडर में हुए भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगा. कोर्ट ये तय करेगा कि चार्जशीट में बताए गए आरोपों में से कौन-कौन से आरोप आगे मुकदमे का आधार बनेंगे और कौन-कौन से आरोप मुकदमे से बाहर कर दिए जाएंगे.
जाने क्या है मामला
यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेलमंत्री रहने के दौरान IRCTC के दो होटल के रख-रखाव का कांट्रेक्ट एक फर्म को देने में की गई कथित गड़बड़ी से जुड़ा है. यह पूरा मामला वर्ष 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे. लालू पर आरोप है कि आईआरसीटीसी के दो होटलों, बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी के रख-रखाव का ठेका विजय और विनय कोचर के स्वामित्व वाली एक निजी फर्म सुजाता होटल को दिया गया था.
सीबीआई ने आरोप लगाया कि इस सौदे के बदले में लालू प्रसाद यादव को तीन एकड़ की बेशकीमती बेनामी जमीन मिली. इस मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई ने 7 जुलाई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी. इसके बाद एजेंसी ने कई स्थानों पर छापेमारी भी की.
इस केस में CBI ने लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और करप्शन के आरोप लगाए हैं. वहीं, तीनो की ओर से दलील दी गई है कि CBI के पास इस केस में मुकदमा चलाने के लिए सबूत नहीं है.