कंझावला कांड: कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपियों पर चलेगा हत्या का केस

नई दिल्लीः दिल्ली के कंझावला कांड में आरोपियों पर हत्या का केस चलेगा. कंझावला हिट एंड रन मामले में अदालत ने 17 जुलाई को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में गुरुवार को रोहिणी कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302, 201, 212 और 120 B के तहत आरोप लगाए. न्यायालय द्वारा अभियुक्त दीपक, आशुतोष और अंकुश पर 201, 212, 182, 34 IPC का आरोप लगाया गया है. इन तीनों को IPC की धारा 120B से बरी कर दिया गया है. अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगाई गई है. अदालत 14 अगस्त को औपचारिक आरोप सुनाएगी.

आठ सौ पन्नों की चार्जशीट
मालूम हो कि 31 दिसंबर 2022 को दिल्ली निवासी अंजलि की कार के नीचे फंसकर घिसटने से मौत हो गई थी. दिल्ली पुलिस ने कंझावाला मामले में एक अप्रैल को आरोप पत्र दाखिल किया था. उसमें सात लोगों को आरोपी बनाया गया था. आरोप पत्र लगभग आठ सौ पन्नों का था. 117 लोगों को गवाह बनाया गया था.

इसमें कहा गया था कि आरोपियों ने शराब पी रखी थी. दिल्ली पुलिस ने कार में सवार चार लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि सभी सात आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, सबूत नष्ट करने, अपराधी को शरण देने सहित विभिन्न आरोपों में केस दर्ज किया गया था.

घटना के समय कथित तौर पर कार चला रहे अमित खन्ना पर भी लापरवाही से गाड़ी चलाने और दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को 2 जनवरी को गिरफ्तार किया था. दो अन्य सह-आरोपी आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को अदालत ने जमानत दे दी थी.

मालूम हो कि नया वर्ष शुरू होने के कुछ ही घंटे बाद अंजलि सिंह (20) की स्कूटी कार से टकराने के बाद अंजलि उसमें फंस गई थी. कार अंजलि को सुल्तानपुरी से कंझावला तक 12 किलोमीटर से अधिक दूरी तक घसीटती हुई ले गई थी. इस दौरान अंजलि की दर्दनाक मौत हो गई थी.

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