Pakistan: पाक के पूर्व PM इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सजा, जाने क्या है मामला

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Pakistan: पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है. भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को पाकिस्तान कोर्ट ने 17-17 साल की सजा सुनाई है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को PTI के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में ये सजा सुनाई है.

दरअसल, ये पूरा मामला वर्ष 2021 में एक आधिकारिक दौरे के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा इमरान को गिफ्ट किए गए एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है.

पाकिस्तानी अखबार द डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल का कठोर कारावास और धारा 5(2)47 (लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत सात साल की सजा सुनाई गई.

मालूम हो कि स्पेशल कोर्ट ने इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी इन्हीं प्रावधानों के मुताबिक, कुल 17 साल जेल की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोनों पर 16.4 मिलियन रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, जुर्माना न देने पर उन्हें और ज्यादा जेल की सजा होगी. निचली कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इमरान और बुशरा की लीगल टीमों ने हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती देने की बात कही है.

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