बॉम्बे हाईकोर्ट से शिल्पा शेट्टी को बड़ा झटका, बिना 60 करोड़ जमा किए नहीं जा सकतीं विदेश

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Shilpa Shetty 60 Crore Fraud Case: 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के 60 करोड़ रुपये के कथित फ्रॉड मामले में सुनवाई की है. हाई कोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से कहा है कि अगर वे लॉस एंजिल्स और अन्य विदेशी देशों की यात्रा करना चाहते हैं तो, पहले उन्हें 60 करोड़ रुपये जमा करने होंगे.

मालूम हो कि यह आदेश उस याचिका के बाद आया है, जिसमें दंपति ने उनके खिलाफ दर्ज 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े एफआईआर मामले में जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को रद्द करने की मांग की थी.

14 अक्टूबरअ को होगी अगली सुनवाई

इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 को होगी. अदालत की यह शर्त ऐसे समय में आई है, जब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) 60 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी के मामले में जांच कर रही है. सूत्रों का कहना है कि कपल ने व्यवसायिक और निजी यात्रा के लिए लॉस एंजिल्स जाने की अदालत से अनुमति मांगी थी, लेकिन पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि भारी सुरक्षा जमा राशि के बिना यात्रा नहीं की जा सकती.

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