तोशाखाना केसः अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान और उनकी पत्नी को भेजा 8 दिन की रिमांड पर

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

रावलपिंडीः पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और बुशरा बीबी की बढ़ी मुश्किलें बढ़ गई है. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की तोशाखाना मामले में सुनवाई हुई. इसके बाद उन्हें 8 दिन की फिजिकल रिमांड पर भेज दिया गया. मालूम हो कि हाल ही में उन्हें इद्दत मामले में बरी किया गया था. यह जानकारी पाकिस्तान की एआरवाई न्यूज ने दी है.

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत के न्यायाधीश ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को इमरान खान और उनकी पत्नी की जांच करने का आदेश दिया था. संघीय सरकार से मंजूरी के बाद पाकिस्तानी कानून और न्याय मंत्रालय ने एक ताजा तोशखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी के खिलाफ जेल की सजा को मंजूरी देते हुए एक अधिसूचना जारी की.

अधिसूचना एनएबी अध्यादेश 1999 की धारा 16-बी के तहत जारी की गई थी और मुकदमा जेल परिसर के अंदर आयोजित किया जाएगा, इद्दत मामले में बरी होने के कुछ घंटों बाद, कपल को एक ताजा तोशखाना मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया. एनएबी टीम के प्रमुख उप निदेशक मोहसिन हारून ने उनके बयान दर्ज करने के बाद उन्हें अदियाला जेल से गिरफ्तार किया.

इद्दत मामले के फैसले के बाद बुशरा बीबी को आधिकारिक तौर पर जेल से रिहा कर दिया गया था, लेकिन तोशखाना मामले में उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि दोनों नए सिरे से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे.

7 साल की सुनाई गई थी सजा
इस वर्ष की शुरुआत में बुशरा के पूर्व पति खावर मेनका की चुनौती के बाद उन्हें 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और प्रत्येक पर 5,00,000 पीकेआर का जुर्माना लगाया गया था. उन्हें 22 जुलाई को फिर से पेश होने का आदेश दिया गया है.

भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था ने तोशखाना मामले में मिले गिफ्ट का कथित दुरुपयोग होने को लेकर टीमें भेजी हैं. इसके साथ ही बुशरा बीबी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के प्रयास तेज कर दिए.

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