UP: पूर्व सांसद धनंजय सिंह को राहत, HC ने दी जमानत, बरकरार रहेगी सजा

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ी राहत दी है. कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है. हालांकि, हाईकोर्ट ने सात साल की सजा को बरकरार रखा है. वो अभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी. साथ ही कोर्ट ने सजा को रद्द करने की मांग खारिज कर दी है. ऐसे में वह अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दी है.

मालूम हो कि वादी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह सहित दो के खिलाफ अपहरण और रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले में वो तीन माह जिला कारागार में बंद रहे. इसके बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत हुई. मामले में पुलिस ने विवेचना कर तीन माह के अंदर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.

जौनपुर की MP/MLA कोर्ट ने 2 अप्रैल 2022 को धनंजय और सहयोगी पर आरोप तय किए थे. इसके बाद 130 तारीखों की सुनवाई के बाद 5 मार्च 2023 को धनंजय सहित दो को दोषी पाया गया. इसके बाद 6 मार्च 2024 को सात साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.

पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर की विशेष अदालत से मिली सात साल की सजा के खिलाफ पिछले महीने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने की मांग की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट में धनंजय सिंह की अर्जी पर चली सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई थी.

मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब शनिवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी, हालांकि, कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, ऐसे में सात साल की सजा बरकरार रहेगी. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

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