UP: स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ेंगी टेंशन! BJP नेता की शिकायत पर कोर्ट का बड़ा आदेश

Ved Prakash Sharma
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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UP News: स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ने वाली है. यूपी के पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी हुआ है. मालूम हो कि उन्होंने 2023 जनवरी महीने में एक इंटरव्यू के दौरान रामचरितमानस और तुलसीदास को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी नेता अशोक कुमार ने वाराणसी कोर्ट में वाद दाखिल किया था. इस मामले में अब वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेश जारी किया है.

एक न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि वर्ष 2023 जनवरी के महीने में एक इंटरव्यू के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था.

पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि रामचरितमानस को करोड़ो हिंदू नहीं पढ़ते. यह सब बकवास है, तुलसीदास ने इसे अपनी प्रसन्नता के लिए लिखा है. उन्होंने इस धर्म ग्रंथ से आपत्तिजनक शब्द हटा दिए जाने अथवा बैन किए जाने तक की बात कही थी.

स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR का आदेश

24 जनवरी को वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र को अदालत ने 17 अक्टूबर को खारिज कर दिया था, लेकिन पुनः रिवीजन दाखिल करने के बाद अब इस पर अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर और साक्ष्य देखकर स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध समुचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत करने का आदेश दिया है.

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