Electoral Bond: SBI ने किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन, चुनावी चंदे को लेकर दी ये जानकारी

Shubham Tiwari
Sub Editor The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया है. इसको लेकर स्टेट बैंक के चेयरमैन ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. हलफनामें में बताया गया है कि 18 मार्च को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है. जिसमें चुनाव आयोग को खरीदे गए और कैश कराए गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है.

हलफनामे में दी ये जानकारी

आपको बता दें कि बीते 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को हलफनामा दाखिल करने के लिए 21 मार्च शाम 5 बजे तक का समय दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से उसके पास मौजूद चुनावी बांड के सभी विवरणों का खुलासा करने के लिए कहा था. इसको लेकर आज एसबीआई के तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया. जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी दी गई है.

SBI ने EC को यह जानकारी दी!

बॉन्ड खरीदने वाले का नाम

बॉन्ड का नंबर और उसकी राशि

बॉन्ड कैश करवाने वाली पार्टी का नाम

राजनीतिक पार्टी के बैंक अकाउंट के आखिरी 4 नंबर

कैश करवाए गए बॉन्ड का नंबर और उसकी राशि

एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा, “राजनीतिक दलों के पूरे बैंक खातों का नंबर और केवाईसी (KYC) की जानकारी सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे खाते की सुरक्षा (साइबर सुरक्षा) पर असर पड़ सकता है. इसी तरह सुरक्षा कारणों से बॉन्ड खरीददारों के केवाईसी विवरण भी सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं.”

ये भी पढ़ें-

निर्वाचन आयोग का बड़ा एक्शन, चुनाव से पहले 4 राज्यों में बड़ा फेरबदल; कई DM-SP का ट्रांसफर

Latest News

Amit Shah Bihar Rally: घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं राहुल गांधी और लालू प्रसाद: अमित शाह

Amit Shah Bihar Rally: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार की रफ्तार काफी तेज है. इसी क्रम में गृह...

More Articles Like This

Exit mobile version