जंग लगे चाकू-ब्लेड के इस्तेमाल पर FSSAI सख्त, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

FSSAI Alert: देशभर में खाद्य सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य कारोबारियों के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं. खाद्य नियामक ने कहा है कि खाद्य पदार्थों को संभालने, काटने और प्रोसेसिंग के दौरान केवल फूड-ग्रेड और जंग-रोधी चाकू, ब्लेड तथा अन्य कटिंग उपकरणों का ही इस्तेमाल किया जाए.

FSSAI का मानना है कि खराब या जंग लगे उपकरणों का उपयोग खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. एफएसएसएआई की ओर से जारी निर्देशों में उन रिपोर्टों पर चिंता जताई गई है, जिनमें कहा गया है कि कुछ खाद्य कारोबारी खाना बनाने, प्रोसेस करने, काटने, पैकेजिंग और उससे जुड़े कामों में जंग लगे, खराब, टूटे-फूटे, पेंट किए हुए, डैमेज या किसी भी तरह से इस्तेमाल के लायक न रहने वाले कटिंग टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं.

खाद्य सुरक्षा के लिए बताया गंभीर खतरा

एफएसएसएआई के मुताबिक, ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है क्योंकि इससे खाद्य उत्पादों में फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल कंटैमिनेशन हो सकता है. नियामक ने कहा कि यह तरीका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (फूड बिजनेस की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन) रेगुलेशंस, 2011 के शेड्यूल 4 में बताई गई साफ-सफाई की जरूरतों का स्पष्ट उल्लंघन है.

फूड-ग्रेड और जंग-रोधी उपकरणों के इस्तेमाल पर जोर

नियामक ने आगे कहा कि खाद्य सुरक्षा के मौजूदा नियमों के अनुसार, खाने के रखरखाव, तैयारी, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और स्टोरेज में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरण, बर्तन और खाने के संपर्क में आने वाली सतहें फूड-ग्रेड, नॉन-टॉक्सिक और जंग-रोधी मटीरियल से बनी होनी चाहिए. एफएसएसएआई ने खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया है कि वे यह पक्का करें कि सभी चाकू, ब्लेड और काटने वाले उपकरण अच्छी साफ-सफाई वाली हालत में हों और उनमें जंग, खराबी, दरार, टुकड़े टूटना, पेंट, टूट-फूट या कोई ऐसी कमी न हो जिससे खाना दूषित हो सके.

नियमित सफाई और सैनिटाइजेशन जरूरी

निर्देशों में यह भी कहा गया कि जहां भी जरूरी हो, ऐसे उपकरणों की नियमित सफाई, सैनिटाइजेशन और स्टरलाइजेशन किया जाना चाहिए. इससे खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाया जा सकेगा और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी. एफएसएसएआई ने व्यवसायों को यह भी सलाह दी कि वे कंटैमिनेशन के जोखिम को रोकने के लिए जंग लगे, क्षतिग्रस्त या इस्तेमाल के लायक न रहे कटिंग टूल्स को तुरंत हटा दें और बदल दें.

नियम तोड़ने वालों पर हो सकती है कार्रवाई

खाद्य नियामक ने साफ किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना सभी खाद्य कारोबारियों की जिम्मेदारी है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. एफएसएसएआई ने चेतावनी देते हुए कहा कि एडवाइजरी का पालन न करने पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसे में सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है.

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