पैसे से जुड़े गेमिंग एप अब नहीं कर पाएंगे डाउनलोड, सेवाएं देने वालों को भी सजा का प्रावधान

Online gaming: संसद ने गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग का समाज पर पड़ रहे प्रभावों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक 2025 सदन में पेश किया. यह बिल लोकसभा व राज्यसभा दोनों में पास हो गया है. इस विधेयक का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है. उसके साथ ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का उद्देश्य ईस्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को छोड़कर सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाना है.

ऑनलाइन गेमिंग समाज के लिए एक बड़ी समस्या

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को पिछले कई वर्षों से गेमिंग के जरिये होने वाली सट्टेबाजी को रोकने के लिए कहा जा रहा था. लेकिन, इस दिशा में उनकी तरफ से कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया गया. सरकार का अनुमान है कि लगभग 45 करोड़ लोग हर साल ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में करीब 20,000 करोड़ रुपये गंवाते हैं. सूत्र के अनुसार, सरकार ने महसूस किया है कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग समाज के लिए एक बड़ी समस्या है और इसलिए केंद्र ने लोगों के लोगों की भलाई के लिए राजस्व हानि का जोखिम उठाने का भी फैसला किया

तीन साल तक की कैद का प्रावधान

ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को तीन साल तक की कैद या ₹1 करोड़ तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं. ऐसी सेवाओं का विज्ञापन करने वालों को दो साल तक की जेल और/या ₹50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है. रीयल मनी गेम्स के लिए लेनदेन की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक और वित्तीय संस्थान भी तीन साल तक की जेल या ₹1 करोड़ के जुर्माने सहित दंड के लिए उत्तरदायी होंगे.

बड़े ऐप्स को लगेगा झटका

इस विधेयक से ड्रीम11 (8 अरब डॉलर मूल्य), मोबाइल प्रीमियर लीग (2.5 अरब डॉलर मूल्य), My11Circle, Howzat, WinZO, Games24x7, Junglee Games, PokerBaazi और GamesKraft जैसे बड़े ऐप्स को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. इनमें से कई ऐप्स फैंटेसी क्रिकेट और ऑनलाइन रम्मी जैसे मनी गेम्स पर आधारित हैं.

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