Delhi: आप विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत, कोर्ट ने इस मामले में दी जमानत!

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Delhi: आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बता दें कि दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्ला खान को उनके खिलाफ ईडी की शिकायत पर दर्ज मामले में जमानत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें 15,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि पर जमानत दे दी है. आप विधायक अमानतुल्लाह खान जमानत मिलने के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे.

अमानतुल्‍लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं. राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज (27 जप्रैल) को उनकी पेशी थी. हाल ही में ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति और उनकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में एजेंसी के सामने पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

जानें क्या है दिल्ली वक्फ बोर्ड मामला

आप विधायक अमानतुल्ला खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए 32 लोगों को नियमों का उल्लंघन करते हुए भर्ती किया था. इसके अलावा, उनपर आरोप है कि उन्‍होंने अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराये पर दिया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने बोर्ड के धन का भी दुरुपयोग किया है  इसमें दिल्ली सरकार से मदद अनुदान शामिल है.

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