SC में दायर याचिका को सीएम केजरीवाल ने लिया वापस, HC के आदेश के खिलाफ पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट

Abhinav Tripathi
Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

CM Arvind Kejriwal News: दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर शीर्ष न्यायालय में बुधवार यानी 26 जून को सुनवाई हुई. इस दौरान दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका को वापस ले लिया है. अब सीएम नई याचिका इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे.

दरअसल, दिल्ली के सीएम को कथित शराब घोटाला मामले में निचली अदालत से जमानत मिली थी. कोर्ट ने कहा था कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय इस केस में अपराध की आय को केजरीवाल से जोड़ने वाले सबूत पेश करने में विफल हुई है. लेकिन इसके अगले दिन ही यानी 25 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर रोक लगा दी थी.

जमानत याचिका पर लगी रोक को चुनौती देने के लिए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. आज सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई, इसके बाद सीएम केजरीवाल ने अपनी याचिका को वापस ले लिया.

आज की सुनवाई के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले ने जमानत के आदेश में कई कमियां गिना दी हैं. मेरे मुवक्किल को सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया है. यही वजह है कि इस याचिका को वापस लेकर एक नई याचिका दाखिल करना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि नई याचिका में सभी बातों का उल्लेख किया जाएगा. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी को नई याचिका दायर करने की इजाजत दी.

ईडी ने  सीएम को किया था गिरफ्तार

ज्ञात हो कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था और उन्हें 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी और 2 जून को वापस केजरीवाल ने सरेंडर किया था.

Latest News

मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से बढ़ेगा स्थानीय उत्पादन, पुर्जों का घरेलू निर्माण होगा मजबूत: Industry

Mobile Phone Manufacturing Scheme से भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई गति मिलने की उम्मीद है. ECMS के तहत 106 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें 38 प्लांट उत्पादन शुरू कर चुके हैं.

More Articles Like This

Exit mobile version