ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे की जांच करेगी CBI, दिल्ली HC का आदेश

Abhinav Tripathi
Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Old Rajendra Nagar Accident: राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान MCD कमिश्नर और DCP दिल्ली उच्च न्यायालय में पेश हुए. एमसीडी ने बताया कि मामले में कार्यवाही की गई है, हमने नालों की भी सफाई की है. उनके इस जवाब पर उच्च न्यायालय ने तुरंत पूछा कि क्या आपने धरातल पर उतर कर निरीक्षण किया है?

कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए हैं. इसी के साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली एमसीडी को फटकार भी लगाई है.

आज की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि MCD के साथ समस्या यह है कि कोर्ट के समय समय पर आदेश देने के बावजूद वो आदेश लागू नहीं होता. कोर्ट ने आगे कहा कि अधिकारी कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते हैं.

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वहीं, कोर्ट ने यह भी पूछा कि जूनियर इंजीनियर के खिलाफ क्या कारवाई हुई. जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इस हिस्से को देखे. हाईकोर्ट ने कहा कि मानसून से कैसे निपटा जाए इसको लेकर कोई तैयारी नही की. ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कारवाई होनी चाहिए. अगर हर तरफ से पूसा रोड पर पानी आता है तो पानी को कम करने को लेकर या पानी ना आए उसको लेकर क्या कारवाई की.

द प्रिंटलाइंस- 

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