Delhi Waqf Board Case: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान नहीं हुए पेश, ED पहुंची कोर्ट, 9 अप्रैल को आएगा फैसला

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Delhi Waqf Board Case: दिल्ली वक्‍फ बोर्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी (ED) ने आम आदमी पार्टी (आप) के ओखला से विधायक अमानतुल्‍लाह खान के खिलाफ शुक्रवार (5 मार्च) को राउज एवेन्यू कोर्ट में समन पर पेश नहीं होने की शिकायत दर्ज कराई थी. कोर्ट ने आज (शनिवार) को ईडी की इस याचिका पर सुनवाई की और मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले कोर्ट अब में 9 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी.

अमानतुल्‍ला खान को हाईकोर्ट से भी नहीं लिली थी कोई राहत  

उधर, दिल्ली हाईकोर्ट भी वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका को भी मार्च माह माह खारिज कर चुकी है. हाई कोर्ट से भी उनको इस मामले में कोई राहत नहीं दी गई थी.

गलत तरीके से 32 लोगों की भर्तियां करने के आरोप

आप विधायक अमानतुल्ला खान पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते गलत तरीके से 32 लोगों की भर्तियां करने के आरोप लगे हैं. इस मामले में ईडी ने भर्ती में हुईं कथित अनियमितताओं के चलते मनी लॉन्‍ड्र‍िंग का मामला दर्ज किया था जिसकी जांच अभी जारी है.

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