Grape-4 in Delhi-NCR: दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, ग्रैप-4 हटाने का दिया आदेश

Raginee Rai
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Remove Grape-4 in Delhi-NCR: आज दिल्‍ली प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में लागू ग्रैप-4 को हटाने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्रैप-4 की पाबंदियों को हटा लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के सवाल पर एएसजी ने ब्रीफ नोट दिया, जिसमें वायु गुणवत्‍ता सूचकांक AQI लेबल का ब्यौरा भी था.

पेश किया गया संक्षिप्‍त नोट

एएसजी द्वारा पेश किए गए संक्षिप्‍त नोट में बताया गया कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में सुधार है. यह और भी कम हो रहा है. ऐसे में हम ग्रैप तय करने की जिम्‍मेदारी सीएक्‍यूएम पर छोड़ते हैं. हालांकी उचित यहीं होगा कि ग्रैप-2 के स्तर से नीचे आयोग नहीं जाए.

कब लागू होता है ग्रैप-4

बता दें कि ग्रैप-4 तब लागू किया जाता है जब वायु गुणवत्‍ता सूचकांक यानी AQI 450 के पार पहुंच जाता है. इसमें सभी निर्माण कार्य पूरी तरह से स्‍थ‍गित कर दिए जाते हैं. स्कूलों को बंद कर दिया जाता है. प्राइवेट वाहनों के लिए ऑड-ईवन स्‍कीम तक सख्त वाहन प्रतिबंध लगाए जाते हैं.

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