नए साल के जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, नोएडा के रेस्तरां-बार को हर विभाग से लेनी होगी मंजूरी

Divya Rai
Content Writer The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Instructions Issued to Bars Restaurants: गौतमबुद्ध नगर में इस बार 25 दिसंबर और नए साल के जश्न को लेकर तैयारी कर रहे होटल, रेस्टोरेंट, बार और अन्य स्थान के मालिकों को सभी विभागों से मंजूरी लेनी होगी. अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इस साल यह जश्न खटाई में पड़ सकता है और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है.

जिलाधिकारी मेधा रूपम ने जारी किया आदेश

गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने एक आदेश जारी कर यह साफ कर दिया है कि ऑनलाइन आवेदन करने के साथ-साथ जीएसटी जमा कराकर कार्यक्रम की अनुमति लेनी होगी. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, जगह-जगह 25 दिसंबर और नए साल को लेकर मेले, प्रदर्शनियां, झूले और मनोरंजन गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिनमें खेलकूद की प्रतियोगिताएं भी होंगी.

कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेनी होगी Instructions Issued to Bars Restaurants

अधिकारियों के मुताबिक इस तरीके के कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेनी होगी. उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 के तहत अनुमति दी जाएगी. निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. विद्युत व अग्नि सुरक्षा, कानून व्यवस्था से लेकर अन्य सभी इंतजाम करने पड़ेंगे. दरअसल गोवा में हुए दर्दनाक हादसे के बाद नोएडा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है. शहर में संचालित रेस्तरां और बार की सुरक्षा को लेकर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है. इसके लिए जिलेभर के संबंधित विभागों की संयुक्त टीम भी गठित की गई है, ताकि सुरक्षा, फायर, बिजली और आबकारी से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन कराया जा सके. जांच अभियान में बिजली विभाग, फायर विभाग और आबकारी विभाग की टीमें शामिल हैं.

बार की एनओसी की गहन जांच की जा रही

अधिकारियों द्वारा रेस्तरां और बारों में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, आपात स्थिति में एंट्री-एग्जिट व्यवस्था, इलेक्ट्रिक वायरिंग और बार की एनओसी की गहन जांच की जा रही है. नोएडा शहर में कुल 163 रेस्तरां-बार संचालित हैं, जिन सभी को नियमों के दायरे में लाने के निर्देश दिए गए हैं. फायर विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में नियम बेहद सख्त हैं और टेंट में बार संचालन की अनुमति नहीं है. जांच के दौरान यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी पाई गई तो संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किया जाएगा.

लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी

वहीं, गंभीर मामलों में बार लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी. आगामी 25 दिसंबर और 1 जनवरी के जश्न को देखते हुए प्रशासन पहले से ही संचालकों को जागरूक कर रहा है. अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए हैं कि इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर्स का किसी भी स्थिति में इस्तेमाल न किया जाए. इस संबंध में बार और रेस्तरां संचालकों से सीधे संवाद भी किया जा रहा है. जिला अधिकारी ने भी इस पूरे मामले को लेकर सख्त रवैया अपनाया है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

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