Patna: पटना सिविल कोर्ट में कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने अदालत के समक्ष मामले की अपडेटेड केस डायरी पेश की. हालांकि कोर्ट ने केस डायरी का अध्ययन करने के लिए दोनों पक्षों को समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 30 जून तय कर दी. इस संबंध में जानकारी खान सर के अधिवक्ता ने दी.
अदालत में पेश हुई अपडेटेड केस डायरी
सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी की ओर से अदालत के समक्ष अपडेटेड केस डायरी दाखिल की गई. इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत केस डायरी को अधूरा मानते हुए पूरी केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया था. शनिवार को पुलिस ने उसी के अनुपालन में संशोधित और अपडेटेड केस डायरी अदालत के सामने रखी.
अभियोजन और बचाव पक्ष ने रखी अपनी दलील
सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया. वहीं खान सर की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने अदालत में दलील दी कि इस घटना से खान सर का कोई प्रत्यक्ष या आपराधिक संबंध नहीं है और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से आरोपित किया गया है.
बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि मामले में लगातार समय बढ़ाया जा रहा है, इसलिए आज ही जमानत याचिका पर विस्तृत बहस की जानी चाहिए. हालांकि अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया. दोनों पक्षों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख निर्धारित कर दी.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला जून की शुरुआत में हुई फायरिंग और कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ की घटना से जुड़ा है. आरोप है कि बदमाशों के एक समूह ने खान सर के कोचिंग संस्थान में हमला किया था. इस दौरान उनके सुरक्षा गार्डों पर गोली चलाने का आरोप लगा. मामले में दर्ज एफआईआर में खान सर का भी नाम शामिल किया गया है. इससे पहले 9 जून को अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी.
जेल में हैं दोनों बॉडीगार्ड
खान सर के दोनों बॉडीगार्ड फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी 30 जून को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी. गौरतलब है कि पटना पुलिस ने इस मामले में खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है.
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