भ्रामक विज्ञापन मामले में SC से रामदेव को नहीं मिली माफी! अब इस दिन होगी सुनावई

Abhinav Tripathi
Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Patanjali Ad Case: पतंजलि का एलोपैथी के खिलाफ कथित भ्रामक विज्ञापन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट की ओर से बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण को कोई राहत नहीं मिली. इस मामले में कोर्ट ने दोनों को माफ करने से सीधे मना कर दिया. पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में अब 23 अप्रैल को सुनावई होगी.

कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव को माफ करने से इनकार कर दिया और आगामी 23 अप्रैल को फिर से पेश होने के लिए कहा है. आज सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण पेश हुए थे. कोर्ट ने दोनों को माफ करने से इनकार कर दिया.

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कोर्ट में आज हुई सुनवाई

पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में आज देश शीर्ष न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में सुनवाई हुई. कोर्ट पहुंचने के साथ योग गुरु रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी. हालांकि, कोर्ट ने माफ करने से साफ इनकार कर दिया. जस्टिस हिमा कोहली ने बाबा रामदेव से कहा कि आपको पता है कि आपने क्या किया? इस पर रामदेव  ने कहा कि हमसे जो भूल हुई है, उसके लिए हमने माफी नामा दाखिल किया है. अभी भी हम माफी मांग रहे हैं.

अगली सुनवाई 23 अप्रैल को

इस मामले में अब अगली सुनवाई सुप्रीम को 23 अप्रैल को करेगा. आज की सुनवाई के दौरान योग गुरू रामदेव ने कहा कि हम माफी मांग रहे हैं और भविष्य में सौ फीसदी इसका ख्याल रखेंगे और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हमने मन नहीं बनाया कि आपको माफ करें कि नहीं.. एक नहीं तीन बार आपने उल्लंघन किया है. आप इस तरह की बात मत करिए. हम आने वाले दिन में आदेश जारी करेंगे. जानकारी दें कि बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण 23 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना है.

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