हाईकोर्ट से राहुल गांधी पर FIR दर्ज करने का आदेश, दोहरी नागरिकता के मामले में बढ़ी मुश्किलें

Lucknow: दोहरी नागरिकता के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. यह मामला निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था. यूपी सरकार की तरफ से वकील ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच CBI करे. इस पर जज ने मंजूरी दी.

प्रकरण की जांच CBI करेगी

कहा कि FIR करके मामले को CBI को ट्रांसफर किया जाए. अब FIR दर्ज होने के बाद प्रकरण की जांच CBI करेगी. कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने यह याचिका दाखिल की थी. याची ने लखनऊ की विशेष एमपी/एमएलए अदालत के 28 जनवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें  अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने की उसकी अर्जी खारिज कर दी थी.

विभिन्न धाराओं में गंभीर आरोप

याची ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच कराने की मांग की थी. याची ने गांधी के खिलाफ भारतीय नागरिक संहिता, पासपोर्ट अधिनियम, आफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में गंभीर आरोप लगाये हैं. राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता मामले में दायर याचिका में उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज करने की मांग की गई थी.

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा

याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की विभिन्न धाराओं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, पासपोर्ट एक्ट 1967 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 के उल्लंघन के मामले बनते हैं. याचिका में कहा गया कि यह सिर्फ नागरिकता का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है. याची ने मामले की विस्तृत जांच कर कार्रवाई की मांग की थी.

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