कोर्ट ने समीर वानखेड़े की शिकायत पर Delhi Police से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट, इस दिन होगी अगली सुनवाई!

Shivam
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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New Delhi: भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ दायर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली शिकायत पर दिल्ली पुलिस से अदालत ने कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है. पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंदर कुमार जांगला ने जुलाई 2023 की समीर वानखेड़े की शिकायत के संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दक्षिण पश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने मामले को 27 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

आईपीएस अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह पर लगे ये आरोप

अपनी शिकायत में समीर वानखेड़े ने आईपीएस अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह पर कार्डेलिया ड्रग्स भंडाफोड़ मामले से संबंधित जांच के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दंडनीय उत्पीड़न और अत्याचार का आरोप लगाया है, जिसमें बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अरेस्‍ट किया गया था.

शिकायत मूल रूप से Mumbai Police के पास दर्ज

शिकायत में यह भी आरोप है कि अनुसूचित जाति का सदस्य होने के कारण समीर वानखेड़े को ज्ञानेश्वर सिंह ने अपमानित किया और धमकी दी कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि वानखेड़े को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े. अपने आवेदन में समीर वानखेड़े ने कहा कि शिकायत मूल रूप से मुंबई पुलिस के पास दर्ज की गई थी, जिसने बाद में उन्हें सूचित किया कि उनकी शिकायत आगे की कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दी गई थी. समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया कि आगे की कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को ईमेल करने के बावजूद कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई. मजबूरन उन्हें कोर्ट में शिकायत दायर करनी पड़ी.

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