Kejriwal की याचिका पर कोर्ट ने ED को जारी किया नोटिस, 3 दिन में देना होगा जवाब

Ujjwal Kumar Rai
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Chief Sub Editor The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Delhi News: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया है. अदालत ने ईडी को निर्देश दिया कि वह 3 दिन भीतर अपना जवाब दाखिल करे. यह निर्णय शनिवार को स्पेशल जज कावेरी बावेजा द्वारा पारित किया गया.

शराब नीति घोटाले में CM केजरीवाल की याचिका में क्या 
आप नेता केजरीवाल ने याचिका में कहा कि उन्हें कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी की कॉपी नहीं दी गई है. उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में दिल्ली HC में सुनवाई के दौरान ED ने कहा था कि चार्जशीट दाखिल करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से मंजूरी ले ली गई थी.

जानिए क्या है शराब नीति घोटाला
तब की दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर साल 2021 को नई आबकारी नीति लागू की. इसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप लगे. इसके चलते नीति को सितंबर 2022 में रद्द कर दिया गया. इस मामले में जेल में बंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को जमानत दी थी. तब कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक जेल में बंद रखना स्वतंत्रता वंचित करने जैसा है.

जानिए कब होगी अगली सुनवाई
मामले में जज कावेरी बावेजा ने ED को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि 26 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक ईडी जवाब दाखिल करे. दरअसल, ये मामला CBI द्वारा दर्ज एक मामले से उपजा है. इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की जांच की गई थी. आगे की सुनवाई और जटिल हो सकती है.

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